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Byju Raveendran said i am ceo of Byjus and will remain on the post

Byju’s Crisis: एडटेक कंपनी बायजू (Byju’s) के संस्थापक बायजू रवींद्रन (Byju Raveendran) ने खुद को सीईओ पद से हटाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स को अफवाह बताया है. उन्होंने कर्मचारियों को लिखे एक लेटर में कहा कि वह सीईओ हैं और इस पद पर बने रहेंगे. कंपनी के मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने शुक्रवार को हुई ईजीएम को तमाशा बताया. कंपनी के शेयरहोल्डर्स द्वारा बुलाई गई ईजीएम के बाद बायजू रवींद्रन को पद और बोर्ड से हटाने का ऐलान किया गया था. इस बैठक में बायजू रवींद्रन और उनके परिवार के सदस्य शामिल नहीं हुए थे. 

ईजीएम में कई नियमों का उल्लंघन हुआ 

बायजू रवींद्रन ने कहा कि अफवाहें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं. ईजीएम (Extraordinary General Meeting) में कई सारे नियमों का उल्लंघन हुआ. यह ईजीएम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलाई गई थी. इसलिए मीटिंग में जो भी फैसला हुआ, वह वैध नहीं माना जाएगा. सभी को यह बात समझ लेनी चाहिए. उन्होंने लिखा कि जिस तरह आप सभी खिलाड़ियों की सहमति के बिना खेल के नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, ठीक उसी तरह हम नियमों का पालन किए बिना कंपनी को चलाने के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं कर सकते. 

कंपनी के कर्मचारियों को लिखा लेटर 

बायजू रवींद्रन ने लिखा कि मैं कंपनी के सीईओ होने के नाते यह पत्र आपको लिख रहा हूं. मैं बायजू का सीईओ बना रहूंगा. मैनेजमेंट और बोर्ड नहीं बदलेगा. बिजनेस भी पहले जैसा ही चलता रहेगा. वह जानते हैं कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है. मगर, सच जल्द ही सामने आ जाएगा. बायजू के 170 शेयरहोल्डर्स में से केवल 35 (लगभग 45 फीसदी शेयरहोल्डिंग) ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. इससे साफ हो जाता है कि इस बैठक को ज्यादा समर्थन नहीं मिला है.

मैनेजमेंट का पूरा ध्यान कंपनी चलाने पर 

उन्होंने कहा- कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैठक के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय को समाधान होने तक प्रभावी नहीं किया जाएगा. इस पूरे गैर जरूरी नाटक के बावजूद मैनेजमेंट अपना पूरा ध्यान कंपनी को सही तरह से चलाने लगाए हुए है.

हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया था कि ईजीएम में पारित किया जाने वाला कोई भी प्रस्ताव 13 मार्च को बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की अंतिम सुनवाई और निपटान तक मान्य नहीं होगा.

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