Validity of learners licence driving and conductor license expired be treated as valid up to 29 Feb Says MORTH
Driving License Update: सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर्स लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो रही थी. अब लाइलेंस की वैलिडिटी अवधि को 29 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है.
सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने सर्कुलर में कहा कि सारथी पोर्टल (https://sarathi.pariva han.gov. in ) में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कारणों के चलते आवेदकों को 31 जनवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 के बीच लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.
सर्कुलर के मुताबिक आरटीओ ऑफिसेज में भीड़ कम करने और सर्विसेज को चालू रखने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विसेज को आंशिक रूप से नागरिकों के लिए डिसेबल कर दिया गया था जिससे आरटीओ ओवर लोड की समस्या के बिना काम कर सके. ऐसे में आंशिक रूप से ऑनलाइन सेवाओं को बंद करने के चलते आवेदक फीस पेमेंट करने, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने, लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करने और ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सके.
परिवहन पोर्टल पर नागरिकों को हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने ये निर्णय लिया गया है कि लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस जिनकी वैलिडिटी 31 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच समाप्त हो गई है उसे 29 फऱवरी 2024 तक बगैर किसी पेनल्टी वसूले वैलिड माना जाएगा. प्रवर्तन अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 29 फरवरी तक वैलिड मानें.
सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस फैसले को लागू करने को कहा है. दरअसल मंत्रालय को ऐसी बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थी जिसमें ये कहा गया कि परिवहन पोर्टल पर कई लोग आवेदन नहीं कर सके.
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