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International Online Transaction Failed But Money Has Been Deducted Know How To Get Refund

भारत में ऑनलाइन कारोबार तेजी से बढ़ा है, जिस कारण कई इंटरनेशनल वेबसाइट भी भारत में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं. ऑनलाइन खरीदारी आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अन्य माध्यम से कर सकते हैं. ऑनलाइन तरीके से पेमेंट के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. इसके ​पीछे कई कारण हो सकते हैं. 

किन कारणों से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं फेल 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2021 के दौरान डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हुए इंटरनेशनल पेमेंट वेबसाइट और ऑटो डेबिट नियम के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे. इसके मुताबिक, अगर इंटरनेशनल वेबसाइट आरबीआई के नियम के मुताबिक नहीं है तो वह भारतीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. ऐसे में यह एक कारण हो सकता है कि आप का ट्रांजेक्शन फेल हो जाए. 

इसके अलावा, कई इंटरनेशनल वेबसाइट पर कुछ लिमिटेशन और रिस्ट्रीक्शन होते हैं. ऐसे में भारतीय कार्ड से पेमेंट ब्लॉक हो सकता है. वहीं OTP की समस्या, नेटवर्क या अन्य इश्यू से पेमेंट रुक सकता है. फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए बैंक सभी ट्रांजेक्शन को अनुमति नहीं देता है, सस्पीसियस एक्टिविटी होने पर बैंक ट्रांजेक्शन को रोक सकता है. 

खाते से कटने पर वापस कैसे मिलेगी रकम 

जब इंटनेशनल भुगतान करने के दौरान ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन पैसा बैंक अकाउंट से कट जाता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आमतौर पर बैंक कुछ समय के अंतराल में खुद ही अकाउंट में पैसा रिफंड कर देते हैं. 

बैंक पर लगेगा 100 रुपये का जुर्माना 

रिजर्व बैंक के मुताबिक, पांच वर्किंग डे के दौरान लोगों के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है. अगर बैंक पांच दिन के अंदर पैसा नहीं भेजते हैं तो हर दिन 100 रुपये जुर्माने के साथ ग्राहक के खाते में पैसे जमा करने होंगे. 

वहीं अगर इंटरनेशनल वेबसाइट भारतीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान संसाधित करने में विफल रहती है तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी. वैकल्पिक व्यवस्थाओं में स्विफ्ट सेवा का उपयोग करके व्यापारी को सीधे इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर या स्क्रिल जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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