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इंदौर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के इंदौर (Indore Crime News) की एक महिला ने अपने ही पति सहित सास-देवर प्रताड़ित (Wife Dowry Harassment) करने की शिकायत की है. इस मामले में जिला न्यायालय ने 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का आदेश दिया है. दरअसल, हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला का 2019 में राहुल नामक युवक से परिवार की रजामंदी के अनुसार विवाह हुआ था. महिला का कहना है कि पति राहुल शादी के बाद से ही उससे जोर जबरदस्ती कर विदेशी तरीको से सेक्स करने लगा. राहुल गोवा में आए दिन घूमने जाता था. वहां पर रहने वाले विदेशियों से काफी आकर्षित होकर अपनी भी पत्नी को इसी तरह से रखने लगा.

पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित होने लगी थी. इसके बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी पति राहुल उसे प्रताड़ित करता रहा. महिला ने 2020 में 5 महीने के प्री मेच्योर बच्चे को जन्म दिया. पति से प्रताड़ित होकर महिला अपने पीहर चली गई. वहां पर भी उसे प्रताड़ित किया जाने लगा.

प्रताड़ने से परेशान महिला ने ली कोर्ट की शरण

प्रताड़ना से परेशान महिला ने हीरानगर थाने में दहेज प्रताड़ना सहित अन्य मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो कोर्ट द्वारा महिला बाल विकास द्वारा जांच में सभी तथ्य सही पाए गए. इस पर से पूरे मामले में जिला न्यायालय ने पीड़ित महिला को राहत पहुंचाते हुए ₹100000 का कंपनसेशन और अन्य कई आदेश दिए हैं.

पीड़ित महिला ने हीरा नगर थाने में अपने पति, देवर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था. जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा का केस पेश हुआ. इसें पति द्वारा जबरदस्ती सेक्स और घरेलू हिंसा के से प्रोटेक्शन दिलाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने केस की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग से कराई. जांच में महिला के आरोपों की पुष्टि की गई. फिर कोर्ट ने ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया.

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कोर्ट ने दिया अहम आदेश

महिला ने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट ने की शरण ली. कोर्ट ने केस पेश करने की तारीख से पीड़िता को भरण पोषण भी पति से दिलवाने के आदेश दिए हैं. दरअसल, टैबू सेक्स हिंसात्मक सेक्स की लिस्ट में आता है. इसमें पार्टनर से जबर्दस्ती या अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करने के लिए दबाव बनाया जाता है.

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