दिल्ली दंगे: अदालत ने इमारत जलाने के आरोप से दो लोगों को बरी किया – delhi riots court acquits two people of building burning charges
नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में नगर में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में मंगलवार को दो आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। दोनों पर दंगों के दौरान एक इमारत में आग लगाने का आरोप था।
अदालत ने हालांकि कहा कि वे दंगा करने के लिए मुकदमे का सामना करेंगे।
अदालत जॉनी और सनी के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 147 (दंगा) और 436 (घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाना आदि) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि यह मामला भादंसं की धारा 436 से संबंधित नहीं है। यह सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एकमात्र आरोप था। इसके बाद उन्होंने मामले को वापस संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया।
दयालपुर थाना की पुलिस ने शिकायतकर्ता मोहसिन अली के बयान के आधार पर आरोपी लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।